Airport

New rules for air travel: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए ने लागू किए नए नियम, कहा….

New rules for air travel: डीजीसीए ने सुर्कलर में कहा है कि अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बाद भी फेस मास्क नहीं पहनता है तो उसे विमान से उतार देना चाहिए

नई दिल्ली, 08 जूनः New rules for air travel: भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नागरिक विमानन मंत्रालय (डीजीसीए) ने एयरपोर्ट के लिए नए नियम लागू किए हैं। डीजीसीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद नए नियम लागू किए हैं।

New rules for air travel: एयरलाइंस को निर्देश देते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुर्कलर में कहा कि अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी फेस मास्क नहीं पहनता है उसे विमान से उतार देना चाहिए। साथ ही साथ डीजीसीए ने कहा कि हवाईअड्डा संचालकों को स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए और फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाना चाहिए।

क्या आपने यह पढ़ा… CRWWO president distributed sanitary napkins women laborers: मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा ने महिला ठेका मजदूरों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किया

डीजीसीए ने सुर्कलर में कहा है कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्री विमानों में ठीक से मास्क पहनें और उन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में और अनुमत कारणों से ही चेहरों से हटाया जाए। यदि किसी यात्री को अतिरिक्त फेस मास्क की आवश्यकता होती है तो एयरलाइन को इसे प्रदान करना होगा। एयरलाइन यह सुनिश्चित करेगी कि यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनियों के बावजूद उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रस्थान से पहले ही यदि आवश्यक हो तो विमान से उतार दिया जाना चाहिए।

New rules for air travel: सुर्कलर में कहा गया है कि यदि कोई यात्री मास्क पहनने से मना करता है या बार-बार चेतावनी के बावजूद कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे डीजीसीए नियमों में परिभाषित अनियंत्रित यात्री के रूप में माना जाना चाहिए। डीजीसीए के नियम एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को अनियंत्रित घोषित किए जाने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का अधिकार देते हैं।

Hindi banner 02