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SC relief sourav ganguly-jay shah: सुप्रीम कोर्ट ने सौरव गांगुली और जय शाह को दी बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर

SC relief sourav ganguly-jay shah: कोर्ट ने अधिकारियों के कार्यकाल से जुड़े मामले में सौरव गांगुली और जय शाह को राहत दी

खेल डेस्क, 14 सितंबरः SC relief sourav ganguly-jay shah: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने अधिकारियों के कार्यकाल से जुड़े मामले में इन्हें राहत दी है। साथ ही साथ अदालत ने फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई के संविधान में संशोधन को भी अनुमति दे दी हैं।

जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को उनके कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देगा। गांगुली और शाह दोनों का पहला कार्यकाल इस महीने की शुरुआत में बीसीसीआई के संविधान में ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ क्लॉज के कारण खत्म हो गया था।

इसका मतलब है कि सौरव गांगुली तीन साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहेंगे और जय शाह को भी अगले तीन साल तक बीसीसीआई सचिव बनना तय माना जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पदाधिकारियों का कार्यकाल लगातार 12 साल का हो सकता है। इसमें राज्य संघ में छह साल और बीसीसीआई में छह साल शामिल हैं।

बीसीसीआई ने की थी यह अपील

बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनके अधिकारियों को लगातार दो कार्यकाल तक बने रहने की इजाजत दी जाए। बोर्ड का कहना था कि राज्य क्रिकेट संघों में भी तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होने के कारण बीसीसीआई में उसके प्रमोशन में दिक्कतें आती हैं।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो कार्यकाल के बाद ऐसा किया जा सकता है। इससे साफ है कि सौरव गांगुली और जय शाह आने वाले तीन साल तक अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं।

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