Sunrise Nursing Home: सनराइज नर्सिंग होम बरवाअड्डा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने के लिए उपायुक्त ने दिए जांच का आदेश

Sunrise Nursing Home: गोविंदपुर के बीडीओ तथा एमओआईसी को बरवाअड्डा स्थित सनराइज नर्सिंग होम में जांच कर 15 मई तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

  • निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने के लिए उपायुक्त ने दिए जांच का आदेश
  • निर्धारित दर है 8000 मरीज से ले रहे हैं 15000 रुपए

रिपोर्ट: शैलेश रावल
धनबाद, 14 मई:
Sunrise Nursing Home: उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह ने गोविंदपुर के बीडीओ तथा एमओआईसी को बरवाअड्डा स्थित सनराइज नर्सिंग होम में जांच कर 15 मई तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सनराइज नर्सिंग होम बरवाअड्डा (Sunrise Nursing Home) सहित अन्य निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के उपचार की अनुमति प्रदान की गई है। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, रांची के निर्देश के अनुसार तथा कोविड ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल के अंतर्गत उपचार कर निर्धारित राशि मरीजों से लेंगे।

Hospital rate chart

उपायुक्त ने बताया कि सनराइज नर्सिंग होम (Sunrise Nursing Home)ने उपरोक्त आदेश का न केवल उल्लंघन किया है बल्कि सरकार द्वारा एनएबीएच ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के लिए निर्धारित ₹8000 के स्थान पर मरीज से प्रतिदिन ₹15000 लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद तथा बोकारो में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों के लिए राशि निर्धारित की है। सभी निजी अस्पतालों को उसी निर्धारित दर के अनुसार राशि लेने का स्पष्ट निर्देश भी दिया है।

परंतु सनराइज नर्सिंग होम, (Sunrise Nursing Home)जिसकी शिकायत जिला प्रशासन एवं स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 को भी बारंबार प्राप्त हो रही थी, के आलोक में आज गोविंदपुर के बीडीओ तथा एमओआईसी को उपरोक्त नर्सिंग होम में जाकर विस्तृत जांच कर, 15 मई तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

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रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद तथा बोकारो के लिए निर्धारित दर निम्न प्रकार है

एनएबीएच ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड ₹8000, नॉन एनएबीएच 7500, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू में एनएबीएच 10000, नॉन एनएबीएच 9000, वेंटिलेटर आईसीयू एनएबीएच 12000, नॉन एनएबीएच ₹11500 निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार, 13 मई को उपायुक्त ने जिले के विभिन्न निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ ऑनलाइन बैठक कर मरीजों के शोषण का जरिया न बनने की हिदायत दी थी। सभी को पारदर्शी सिस्टम के तहत कोविड ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज करने, मरीजों से सरकार द्वारा तय रेट ही चार्ज करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि लोग जागरूक है। वर्तमान समय में अस्पताल सबकी नजरों में है। किसी की भी गलत हरकत शीघ्र संज्ञान में आ जाती है। सरकारी रेट से अधिक रकम लेने से उनकी प्रतिष्ठा पर बट्टा लग सकता है। कार्रवाई होने पर उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

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