Girl rape accused sentenced to death: गुजरात में बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा

Girl rape accused sentenced to death: आरोपी युवक ने इमली का लालच देकर बच्ची से किया था दुष्कर्म

अहमदाबाद, 17 मार्चः Girl rape accused sentenced to death: गुजरात में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में नडियाद कोर्ट ने आरोपी युवक को फांसी की सजा (Girl rape accused sentenced to death) सुनाई है। इसके साथ-साथ कोर्ट पीड़िता को दो लाख रुपए का मुआवजा और सरकार की ओर से रु. 7.5 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। आरोपी ने इमली देने का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म के अंजाम दिया था।

Girl rape accused sentenced to death: गुजरात में दुष्कर्म के मामले में एक ओर आरोपी को सजा-ए-मौत देने का मामला सामने आया है। 7 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में नडियाद कोर्ट ने पोस्को मामले में आरोपी का फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने कठलाल के लुसन्द्रा गांव की बच्ची से दुष्कर्म किया था।

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सरकारी वकील के अनुसार कोर्ट ने आरोपी जयंती उर्फ लंघा को आज फांसी की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि आरोपी ने गत 3 मार्च, 2021 को पीड़िता जो कि 7 वर्ष की छोटी बच्ची को इमली देने का लालच दिया था। इसके बाद वह बच्ची को अपने झोपड़ी में ले गया, जहां उसने से दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म से बच्ची लहूलुहान हो गई थी। बच्ची के लहूलुहान कपड़े देख बच्ची की माता के पूछने पर बच्ची ने सारी हकिकत उसे बताई।

इस संबंध में कठलाला पुलिस थाने में आरोपी के विरुद्ध पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले पर कोर्ट में सुनवाई के बाद आज स्पेशल जज डी आर भट्ट ने आरोपी को आईपीसी एक्ट 363 में पांच वर्ष और 276ए के तहत फांसी की सजा तथा पोस्को एक्ट के तहत भी फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी फटकारा है। अपने आदेश में कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपए और सरकार की ओर से ऐसे में मामलों में पीड़िता को सहायता हेतु 7 लाख 50 हजार रुपए मुआवजा चुकाने की आदेश दिया है।

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