Rail passenger: गुजरात से महाराष्ट्र जाने वाले रेल यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट रखना अनिवार्य
Rail passenger: गुजरात से महाराष्ट्र जाने वाले रेल यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट रखना अनिवार्ययात्रा के दौरान कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
अहमदाबाद, 19 अप्रैल: Rail passenger: कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक गुजरात से महाराष्ट्र ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य स्टेशन पहुँचने के पूर्व 48 घंटों के भीतर करवाई गयी निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रा के दौरान व स्टेशन पर निर्धारित तरीके से मास्क पहने रहना अनिवार्य है। सभी को सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का पालन करना होगा। यात्रियों का आवश्यकता अनुसार स्टेशन पर टेस्ट/चेकअप किया जाएगा। सभी स्टेशनों पर यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है।
अतः यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से पर्याप्त समय पहले पहुंचे ताकि भीड़-भाड़ से बचा जा सके। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उठाये जा रहे हैं। भारतीय रेल द्वारा तय स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार, सभी यात्रियों (Rail passenger) को स्टेशनों पर तथा यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर जरूर पहनना चाहिए। फेस मास्क न केवल आपको बल्कि आपके सह-यात्रियों को भी कोविड -19 के संक्रमण से बचाता है। इस संबंध में, अन्य बातों के साथ, रेलवे रेल परिसरों में थूकने सहित स्वच्छता को प्रभावित करने वाली ऐसी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करता है।
कोविड -19 की परिस्थिति के मद्देनजर, (Rail passenger) स्टेशन परिसर या ट्रेनों में थूकने या मास्क ना पहनने की वजह से थूकने अथवा ऐसी अस्वास्थ्यकर/ अस्वच्छ परिस्थितियों के पैदा होने से बचा जाना मह्त्वपूर्ण है ,जो हमारे जीवन/ज़न स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। तदनुसार, रेलवे परिसरों और ट्रेनों में थूकने और समान प्रकृति के कार्य को रोकने के लिए और सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क/फेस कवर पहनने को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत इस विषय के लिए प्राधिकृत रेलवे प्राधिकारी द्वारा रेलवे परिसरों और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रूपए तक दंड लगाने का प्रावधान है। यह नियम छह महीने की अवधि के लिए अगले निर्देश तक लागू होगा।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे गंतव्य राज्यों द्वारा जारी हेल्थ एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों के बारे में समुचित जानकारी हासिल कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। पश्चिम रेलवे ने (Rail passenger) यात्रियों से अपील की है कि वे कोविड-19 महामारी के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही अपनी रेल यात्रा सुनिश्चित करें।