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Raju Pal Murder Case: राजू पाल हत्याकांड मामले में अदालत ने दोषियों को सुनाई सजा, पढ़ें…

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नई दिल्ली, 29 मार्चः Raju Pal Murder Case: बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही हैं। दरअसल, सीबीआई कोर्ट ने आज इस मामले के दोषियों को सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के शूटर आबिद प्रधान, जावेद, अब्दुल कवि, फरहान, इसरार और रंजीत पाल को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।

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बता दें कि, इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे। हालांकि उनकी हत्या के बाद दोनों का नाम हटा दिया गया।

क्या है पूरा मामला…

बता दें कि, तत्कालीन बीएसपी एमएलए राजू पाल को 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भून दिया गया था। विधानसभा चुनाव में भाई अशरफ की हार से अतीक राजू पाल से राजनीतिक दुश्मनी मानने लगा था। अतीक अहमद और अशरफ ने गुर्गों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।

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