प्रोविडेंट फंड एकाउंट पर केंद्र सरकार हुई मेहरबान, वित्तमंत्री ने पीएफ (PF Account) को लेकर की बड़ी घोषणा
प्रोविडेंट फंड एकाउंट पर केंद्र सरकार हुई मेहरबान, वित्तमंत्री ने पीएफ (PF Account) को लेकर की बड़ी घोषणा
नई दिल्ली, 24 मार्चः केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड से जुड़े ब्याज को लेकर बड़ी घोषणा की है। सरकार ने टैक्स फ्री इंटरेस्ट के लिए पीएफ डिपॉजिट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दी गई है। अब यदि किसी के एकाउंट में सलाना 5 लाख रूपये तक पीएफ (PF Account) डिपॉजिट होता है तो उस पर मिलनेवाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा।
वित्तमंत्री निर्मली सीतारमण ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2021 पर लोकसभा में हुई बहस के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह छुट केवल उन मामलों के लिए हैं। जिनमें कंपनियाँ कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड में कोई कन्टीब्र्यूशन नहीं करती।
बजट में क्या हुआ था ऐलान?
1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफ में निवेश से कमाये जाने वाले ब्याज पर छुट की सीमा 2.5 लाख कर दी थी। अगर पीएफ में निवेश पर मिलनेवाला ब्याज 2.5 लाख से अधिक होता है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से इसके बदले में सामान्य दरों से टैक्स देना होता।
यह भी पढ़े.. एक ही दिन में गुजरात विधानसभा (Gujarat Assembly) के पाँच विधायक कोरोना संक्रमित, पढ़ें पूरी खबर