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MLA anant singh sentenced 10 years: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, जानें क्या है मामला

MLA anant singh sentenced 10 years: घर में AK-47 और ग्रेनेड रखने के मामले में अनंत सिंह को सुनाई गई 10 साल की सजा

नई दिल्ली, 21 जूनः MLA anant singh sentenced 10 years: बिहार के मोकामा से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। मालूम हो कि अनंत सिंह लदमा स्थित अपने पुश्तैनी घर में AK-47 और ग्रेनेड रखने के मामले में दोषी पाये गए थे। इस मामले में आज पटना में अनंत सिंह को ये सजा सुनाई गई। पुलिस दावे पर मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अनंत सिंह दोषी करार दिए गए थे और अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस केस में अपना निर्णय सुनाया है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद हैं।

MLA anant singh sentenced 10 years: बिहार के बाहुबली विधायक माने जाने वाले अनंत सिंह के खिलाफ चल रहे इस मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा था। आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था। यहां यह भी बता दें कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया।

इस केस में सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन यानी 34 माह तक चली। इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी। 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस मामले विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। विधायक की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए।

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गौरतलब है कि वर्ष 2019 में पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार एके 47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे। इसी आधार पर 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की अदालत में बहस पूरी हो गई है।

इस केस की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह की ओर से विधायक अनंत कुमार सिंह एवं केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी थी। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था।

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