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Kejriwal government: केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, इस योजना पर लगाई रोक

Kejriwal government: राशन की डोरस्टेप डिलिवरी से जुड़ी केजरीवाल सरकार की योजना फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं होगी

नई दिल्ली, 19 मईः Kejriwal government: दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ खटाई में पड़ती दिख रही है। संबंधित योजना को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ की याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं। गुरुवार को सुनाए गए इस फैसले के बाद अब राशन की डोरस्टेप डिलिवरी से जुड़ी केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) की योजना फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं होगी।

हाईकोर्ट ने योजना को चुनौती देने वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार कोई दूसरी घर-घर योजना शुरू कर सकती है लेकिन वह इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गेहूं का उपयोग नहीं कर सकती।

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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं दिल्ली सरकारी (Kejriwal government) राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिकाओं पर व्यापक सुनवाई करने के बाद 10 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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