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Arvind Kejriwal Case Hearing: अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

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नई दिल्ली, 27 मार्चः Arvind Kejriwal Case Hearing: शराब नीति मामले को लेकर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली हैं। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट से अपनी रिहाई को लेकर आग्रह किया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे नकराते हुए अगली सुनवाई तीन अप्रैल को निर्धारित की हैं।

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इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में बताया कि, गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि पार्टी को निष्क्रिय करना था। मेरी प्रार्थना है कि अब मुझे रिहा कर दें। वहीं जांच एजेंसी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने कहा कि, भारी भरकम याचिका उन्हें कल ही सौंपी गई है। एजेंसी को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया जाए।

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