Article 370: JK से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहर के 34 लोगों ने संपत्ति खरीदी
Article 370: मंत्रालय ने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और यूटी में गांदरबल जिलों में स्थित हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी दी
रिपोर्ट: राम मणि पाण्डेय
दिल्ली, 29 मार्च: Article 370: जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहर के 34 लोगों ने यहां पर संपत्ति खरीदी है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया, जम्मू और कश्मीर सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने यहां संपत्ति खरीदी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और यूटी में गांदरबल जिलों में स्थित हैं।
गौरतलब है कि (Article 370) अनुच्छेद 370 से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, इसके कारण बाहर से लोगों को यहां संपत्ति खरीदने की इजाजत नहीं थी। गत 5 अगस्त, 2019 को सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
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