पीआरएस काउंटर टिकटों को रद्द कराने (Ticket cancel) और किसी भी काउंटर से रिफंड प्राप्त करने की समय-सीमा बधाई गई
टिकट रद्द कराने (Ticket cancel) की स्थिति में टिकट को किसी भी टिकट काउंटर पर जमा करने की समय-सीमा को यात्रा की तिथि से बढ़ाकर 9 महीने तक के लिए कर दिया गया है।
यह नियम समय सारणी के आधार पर चलने वाली रेल गाड़ियों के रद्द होने की स्थिति में ही लागू होगा
अहमदाबाद, 08 फरवरी: रेल मंत्रालय ने 21 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2020 की यात्रा अवधि के लिए कराए गए पीआरएस काउंटर टिकटों को रद्द कराने (Ticket cancel) और किसी भी काउंटर से रिफंड प्राप्त करने की समय-सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है। यह नियम निर्धारित समय सारणी वाली केवल उन रेल गाड़ियों के लिए खरीदे गए टिकटों पर ही लागू होगा जिन्हें रेलवे द्वारा रद्द किया गया था। 139 या आईआरसीआरसी की वेबसाइट के माध्यम से टिकट रद्द कराने की स्थिति में टिकट को किसी भी टिकट काउंटर पर जमा करने की समय-सीमा को यात्रा की तिथि से बढ़ाकर 9 महीने तक के लिए कर दिया गया है।
यात्रा की तिथि से 6 माह की समय-सीमा पूरी होने के बाद अनेक यात्रियों ने टीडीआर के माध्यम से या सामान्य आवेदन के माध्यम से रेल मंडलों के दावा कार्यालय पर टिकट जमा कर दिये होंगे, उन्हें भी पीआरएस काउंटर टिकट (Ticket cancel) का पूरा किराया वापस मिलेगा।
कोविड-19 के चलते महामारी को ध्यान में रखते हुए टिकट रद्द कराने और किराए की वापसी के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश इससे पहले भी जारी किए गए थे। निर्देशों के मुताबिक रेलवे द्वारा रद्द की गई गाड़ियों के लिए रद्द पीआरएस काउंटर टिकट को जमा कराने की समय सीमा को 3 दिन से बढ़ाकर (यात्रा का दिन छोड़कर) 6 महीने कर दिया गया था और 139 या आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट रद्द (Ticket cancel) कराये जाने की स्थिति में किसी भी काउंटर से रिफ़ंड प्राप्त करने की समय-सीमा को भी बढ़ाकर कर यात्रा की तिथि से 6 महीने कर दिया गया था।
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