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Income tax return: 31 अक्टूबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं यह लोग, आप भी जानें…

Income tax return: जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता होती है, वे 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

बिजनेस डेस्क, 03 अगस्तः Income tax return: हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। सरकार इस प्रक्रिया के लिए लोगों को वक्त भी देती हैं। लोगों को एक निर्धारित तारीख बताई जाती हैं ताकी लोग उस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी है जो निर्धारित तारीख तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद उनको जुर्माना भी उठाना पड़ता है। इस जुर्माने को इनकम टैक्स रिटर्न लेट फीस के तौर पर वसूल किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख रविवार 31 जुलाई थी। इसका अर्थात् है कि वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत थी। जिन व्यक्तिगत आयकरदाताओं ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनकी इनकम अगर टैक्सेबल है तो उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

31 अक्टूबर तक यह लोग दाखिल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

वेतनभोगी व्यक्तियों को 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। हालांकि कॉर्पोरेट या जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता होती है, वे आकलन वर्ष की 31 अक्टूबर की तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में इन लोगों को 31 अक्टूबर तक ITR रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

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