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Unlock Delhi-06: दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Unlock Delhi-06: दिल्ली में अनलॉक-6 के तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को राहत मिली है

नई दिल्ली, 04 जुलाईः Unlock Delhi-06: दिल्ली में अनलॉक-6 के तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को राहत मिली है। वहीं सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को राहत नहीं दी गई है। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खोले जाएंगे।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोला जा सकता है।

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Unlock Delhi-06: जानें क्या रहेगा बंद

  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग, इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी रहेगी।
  • स्विमिंग पूल बंद रहेगा।
  • सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगें।
  • एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क भी बंद रहेंगें।
  • ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि भी बंद रहेंगें।
  • बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी व स्पा सेंटर भी बंद रहेंगे।

Unlock Delhi-06: यह खुला रहेगा

  • सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50 प्रतिशत ऑफिस में और 50 प्रतिशत घर से काम करेंगें।
  • प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 से शाम 5 तक ही खोला जा सकेगा।
  • सभी मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 से शाम 8 तक खुले रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 से रात 10 तक खुल सकेंगे।
  • 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बार खुलेंगे दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
  • सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिन खोली जायेगी। दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक होगा।
  • 50 प्रतिशत वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत होगी।
  • मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन कोर्ट में पहले की तरह ही 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह की इजाजत होगी।
  • जिम और योगा संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जायेगा।
  • अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी।
  • दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा।
  • यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी।
  • धार्मिक स्थलों को खोला जायेगा लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खुले रहेंगे।

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