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Mukhtar Ansari sentenced: माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई गई 10 साल की सजा, पढ़ें क्या है मामला…

Mukhtar Ansari sentenced: मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा के साथ-साथ पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया

नई दिल्ली, 29 अप्रैलः Mukhtar Ansari sentenced: गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया हैं। दरअसल, अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल के जेल की सजा सुनाई हैं। इतना ही नहीं माफिया पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया हैं। फिलहाल मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर कोर्ट का निर्णय नहीं आया हैं।

मालूम हो कि, इस मामले में बीते 15 अप्रैल को ही फैसला आना था। किंतु न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते यह संभव नहीं हो पाया। ऐसे में फैसले के लिए आज की तारीख तय की गई थी। वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला आना था।

जानें क्या है पूरा मामला…

बता दें कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना इलाके सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।

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