Night curfew

Corona new guidelines: गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए कोरोना के नए दिशानिर्देश, अब क्रिसमस और न्यू ईयर का नहीं होगा रात्रि जश्न

Corona new guidelines: गुजरात में रात 11 से सुबह 5 बजे और महाराष्ट्र में रात 09 से सुबह 06 बजे तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू

अहमदाबाद, 24 दिसंबरः Corona new guidelines: कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले अब देश के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में हर राज्य इससे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश ने पहले ही रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हैं। इसके अलावा अब दो और राज्य में भी इस संक्रमण का मुकाबला करने के लिए रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की हैं। आज शाम गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हैं।

Corona new guidelines कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर अब गुजरात के कुछ जिलों में कल से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से कहा गया है कि 25 दिसंबर से अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्य में रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट खुल रहेंगे। वहीं लारी, गल्ला, शॉपिंग मॉल और अन्य दुकानें भी 11 बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई हैं।

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महाराष्ट्र में भी लगाया गया रात्रि कर्फ्यू

महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जिसकी वजह से उद्धव सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया हैं। यहां रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की हैं।

महाराष्ट्र में क्या खुला क्या रहेगा बंद

  • क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए महाराष्ट्र में किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी गई हैं। यहां नाइट कर्फ्यू के दौरान 5 से अधिक लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे।
  • शादियों में बंद हॉल में 100 लोगों की इजाजत होगी। जबकि खुली जगहों पर कुल क्षमता का 25 प्रतिशत या 250 लोग इकट्ठा हो पाएंगे। यही राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर भी लागू होगा। स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान क्षमता के सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी।
  • होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग बैठ सकेंगे।
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