Pinaki hotel varanasi

Pinaki Hotel: वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पिनाकी होटल पर चलेगा बुलडोज़र

Pinaki Hotel: दो बार सील तोड़कर पुनः संचालित किए जा रहे पिनाकी रिजॉर्ट/होटल पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की तीसरी बड़ी कार्रवाई, परिसर पुनः सील

  • Pinaki Hotel: ऐढ़े में अवैध रूप से बने एवं संचालित किये जा रहे होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज एवं ध्वस्तीकरण आदेश पारित

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रिपोर्ट: डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 13 जुलाई:
Pinaki Hotel: वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण एवं बिना मानचित्र स्वीकृति, संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत ऐढ़े में वी डी ए के द्वारा पिनाकी रिजॉर्ट /होटल के विरुद्ध पुनः कठोर कार्रवाई की गई. ऐढ़े में अवैध रूप से निर्मित परिसर को पुनः सील किया गया, संचलनकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई तथा अनाधिकृत निर्माण के संबंध में ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अमरावती पाण्डेय, पत्नी स्व० जनार्दन पाण्डेय, पदुम पाण्डेय व राजन पाण्डेय पुत्र स्व० जनार्दन पाण्डेय, हिमांशु पाण्डेय पुत्र पदुम पाण्डेय व रोहित सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह द्वारा आराजी संख्या-763, मौजा-ऐढ़े, परगना-शिवपुर, जनपद वाराणसी स्थित लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर जी+1 तल का निर्माण कर बिना मानचित्र स्वीकृति के रिजॉर्ट, होटल (16 कमरों सहित), रेस्टोरेंट एवं लॉन का व्यावसायिक संचालन किया जा रहा था।वी डी ए द्वारा जांच में यह पाया गया कि उक्त निर्माण पूर्णतः अनाधिकृत है। अतः संपूर्ण निर्माण एवं उसमें संचालित सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णतः अवैध हैं तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं।

प्राधिकरण द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए गए थे। आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण न किए जाने तथा अनाधिकृत संचालन जारी रखने के कारण विगत 22 जून को वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा परिसर को प्रथम बार सील कर स्थानीय पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया था।

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उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सोमवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोन-1 के जोनल अधिकारी जे० पी ० गुप्ता तथा प्रवर्तन टीम द्वारा तीसरी बार परिसर को पुनः सील किया गया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई तथा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किया गया।

इसी क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा द्वारा पुलिस उपायुक्त (DCP) वरुणा जोन, वाराणसी को पत्र प्रेषित कर प्राधिकरण की शासकीय सील तोड़कर पुनः अवैध संचालन कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यावसायिक संचालन पूर्णतः अवैध है। उनके विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। ऐसे प्रतिष्ठान नगर नियोजन मानकों का उल्लंघन करते हैं तथा यातायात अव्यवस्था, अनियंत्रित पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा संबंधी जोखिम एवं आम नागरिकों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

बोरा ने आमजन से अपील की है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें तथा होटल, रिजॉर्ट, लॉन अथवा अन्य किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन बिना सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराए न करें। अन्यथा ऐसे मामलों में नियमानुसार सीलिंग, ध्वस्तीकरण, एफआईआर सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.