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Gujarat government crackers guideline: राज्य सरकार ने पटाखे फोड़ने का समय किया निर्धारित, पढ़ें पूरी खबर

Gujarat government crackers guideline: लाइसेंस धारक व्यापारी ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे

गांधीनगर, 29 अक्टूबरः Gujarat government crackers guideline: राज्य में दिवाली पर आतिशबाजी करने के संबंध में सरकार द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई हैँ। जिसमें कहा गया है कि रात 8 से 10 बजे तक केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पटाखा फोड़ने के बारे में राज्य सरकार ने यह अधिसूचना जारी की हैं।

दिवाली तथा अन्य त्योहारों में रात 8 से 10 तथा क्रिसमस एवं नये वर्ष के त्योहार के दौरान रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12.30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत पटाखों को ही जलाने और उत्पादन की अनुमति दी जाएगी।

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Gujarat government crackers guideline: राज्य सरकार ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री तथा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। वहीं यह भी कहा है कि लाइसेंस धारक व्यापारी ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। लारी, गल्ला या मंडप लगाकर पटाखा बेचने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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