Aryan khan bell: आर्यन को जमानत पर छोड़ने के लिए कोर्ट ने रखी ये शर्तें, पढ़ें पूरी खबर
Aryan khan bell: आर्यन एनडीपीएस की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे
मनोरंजन डेस्क, 29 अक्टूबरः Aryan khan bell: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई। हालांकि यह सशर्त जमानत हैं। आर्यन विदेश नहीं जा सकते हैं। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। आर्यन एनडीपीएस की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे।
Aryan khan bell: उल्लेखनीय है कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के समुद्र किनारे से गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद आर्यन खान को कुछ लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। क्रूज से ड्रग्स भी जब्त करने का दावा किया गया हैं।
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इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान को जमानत दे दी। जस्टिस एन.डब्ल्यू.साम्बरे की खंडपीठ ने मामले में सहआरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत पर रिहा कर दिया हैं। जमानत के आदेश में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख रूपये की कीमत का पी.आर.बॉन्ड जमा कराना होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल न हों और सहआरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश भी ना करें। हाईकोर्ट ने उन्हें विशेष अदालत में पासपोर्ट जमा कराने को भी कहा हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि उन्हें हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।