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Court sentenced rapist death in surat: सूरत में 3 वर्षीय बच्ची संग दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानें पूरा मामला

Court sentenced rapist death in surat: अदालत ने बच्ची के परिवार को 3 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया

सूरत, 26 जुलाईः Court sentenced rapist death in surat: गुजरात के सूरत में मासूम संग दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल सूरत के पुणा इलाके में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी राम प्रसाद उर्फ ​​ललनसिंह गौन को मौत की सजा सुनाई गई है। गत 14 अप्रैल को राम प्रसादने फुटपाथ से बच्ची का अपहरण कर लिया। जिसके बाद बच्ची को हवश का शिकार बना मौत के घाट उतारकर उसके शव को दफना दिया था।

पीड़िता के परिवार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सरकारी वकील नयन सुखडवाला ने बताया कि घटना 14 अप्रैल को हुई थी। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बड़े पत्थर से बच्ची की हत्या कर दी। इसके बाद उसने बच्ची के शव को एक गड्ढे में दबा दिया। सरकार के पक्ष में 46 गवाहों की गवाही पेश की। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सहित फोरेंसिक साक्ष्य की अनुमति दी। कोर्ट ने 120 दिनों में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक मिसाल कायम की है। अदालत ने बच्ची के परिवार को 3 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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जानें क्या है मामला

बता दें कि वह सूरत में पुणा गांव के पास पुल के नीचे रहने वाले एक मजदूर वर्ग के परिवार की बच्ची थी। जो 13 अप्रैल 2022 की रात अचानक से लापता हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत लड़की की तलाश की। जिसके बाद 14 अप्रैल की तड़के बच्ची का शव जमीन में मिला था। रिपोर्ट और आरोपित से पूछताछ में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया होने का पता चला। पुलिस ने पीसी 376 और 377 की अतिरिक्त धाराएं जोड़ते हुए 15 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट पेश की।

13 अप्रैल की सुबह जब सूरत के पुना इलाके में एक पार्किंग क्षेत्र में पांच साल की बच्ची की हत्या कर शव मिला तो कोहराम मच गया। इस घटना के बाद पुलिस ने गहन जांच पड़ताल की। मध्य प्रदेश के आरोपी राम प्रसाद उर्फ ​​ललनसिंह गौन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी का लड़की को पीठ पर बिठाकर ले जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। आरोपी बच्ची से रेप करने की नीयत से ले गया था। दुष्कर्म के बाद उसने बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की के परिवार को घटना के 120 दिन बाद आज न्याय मिला है। कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है।

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