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Code of conduct started in Varanasi: वाराणसी में राजनैतिक दलों को सडकों के किनारे लगे सभी प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश

Code of conduct started in Varanasi: राजनीतिक दल/संगठन या कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी या निगम, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, म्यूनिसपैलिटी, पंचायत समिति के प्राधिकारी कोई भी कट आउट, होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा

  • Code of conduct started in Varanasi: कटआउट, होर्डिंग आदि सड़क के किनारे, हाइवे, ट्रैफिक कासिंग या किसी भी सरकारी भवन या सम्पत्ति यथा बिजली या टेलीफोन के खम्भों पर न लगे
  • यदि ऐसे कटआउट, होडिंग, प्रचार सामग्री लगाये जाते हैं तो इन्हें तत्काल सम्बन्धित दल, संगठन या व्यक्ति के खर्चे पर हटवा दें
  • कटआउट, होर्डिंग, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री को सम्बन्धित दल/प्रत्याशी या समर्थक के खर्चे पर तत्काल हटवाये तथा आयोग के निर्देशानुसार आई0पी0 सी0 की धारा 171, 425, 426, 427, 433 व अन्य सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही भी आवश्यकतानुसार करेंगें

रिपोर्ट : डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 10 जनवरी: Code of conduct started in Varanasi: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता का कड़ाई से पालन शुरू हो गया है. इसी क्रम में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को सडकों के किनारे लगे सभी प्रकार के प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है.

जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। निर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पत्तियों के विरूपण एवं प्रचार सम्बन्धी अन्य मदों के निषेध के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये है, जिसके अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक दल/संगठन/प्रत्याशी या उनके समर्थकों को किसी निजी या सरकारी सम्पत्ति/भवन पर पोस्टर, बैनर, कटआउट, होडिंग आदि लगाने व दीवारों पर प्रचार लिखना या रंगना/वित्त लेखन आदि को प्रतिबन्धित किया है।

Code of conduct started in Varanasi: सरकारी भवन की परिभाषा में साइन बोर्ड, हाइवे पर लगे संकेत चिन्ह, मील के पत्थर, रेलवे प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड, रेलवे कासिंग पर लगे नोटिस बोर्ड भी सम्मिलित है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी राजनीतिक दल/संगठन या कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी या निगम, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, म्यूनिसपैलिटी, पंचायत समिति के प्राधिकारी कोई भी कट आउट, होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा तथा सम्बन्धित सरकारी अधिकारी व स्थानीय निकाय के प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि ऐसे कटआउट, होर्डिंग आदि सड़क के किनारे, हाइवे, ट्रैफिक कासिंग या किसी भी सरकारी भवन या सम्पत्ति यथा बिजली या टेलीफोन के खम्भों पर न लगे।

यदि ऐसे कटआउट, होडिंग, प्रचार सामग्री लगाये जाते हैं तो इन्हें तत्काल सम्बन्धित दल, संगठन या व्यक्ति के खर्चे पर हटवा दें। आयोग के निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर व चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारी व पुलिस अधिकारी के संज्ञान मे आने पर वे तत्काल उपरोक्त अधिकारी को कार्यवाही हेतु अवगत करायेंगें।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा है कि आयोग के उपरोक्त निर्देशों से यह स्पष्ट है कि नगर क्षेत्र में सड़कों के किनारे, एकास दि रोड, ट्रैफिक आदि पर या नगर निगम की किसी भी अन्य सम्पत्ति पर कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि नहीं लगने देने का दायित्व नगर निगम के अधिकारी का है।

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Code of conduct started in Varanasi; इसी प्रकार टेलीफोन व बिजली के खम्भों के लिये सम्बधित विभाग, सर्किट हाउस से सम्बन्धित भवनों व परिसर तथा नगर-सीमा से बाहर सड़कों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्यवाही की जानी है। जिला पंचायत अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रो में पंचायत समिति की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेंगें। उपरोक्त सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे कटआउट, होर्डिंग, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री को सम्बन्धित दल/प्रत्याशी या समर्थक के खर्चे पर तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें तथा आयोग के निर्देशानुसार आई0पी0 सी0 की धारा 171, 425, 426, 427, 433 व अन्य सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही भी आवश्यकतानुसार करेंगें।

आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्देशों के पालन में त्वरित कार्यवाही न पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गयी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करते हुये तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।

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