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रेलवे द्वारा माल परिवहन को आकर्षित करने के लिए कुछ और माल प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत

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अहमदाबाद, 28 अक्टूबर: पश्चिम रेलवे द्वारा माल परिवाहकों को उनके गुड्स एवं पार्सल के परिवहन हेतु रेलवे से जुड़ने के लिए आकर्षित कर देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने की दृष्टि से रेल मंत्रालय की अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की गई है। समग्र बाजार परिदृश्य को देखते हुए तथा मौजूदा यातायात पैटर्न के आधार पर ऐसी योजनाएं माल परिवहन ग्राहकों के साथ-साथ रेलवे के लिए भी फायदेमंद हैं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये माल प्रोत्साहन योजनाएं ग्राहकों को व्यापार में सहूलियत प्रदान करने तथा रेलवे के लिए अतिरिक्त यातायात और राजस्व बढ़ाने के लिए है। हाल के दिनों में भी 120 दिनों की अग्रिम बुकिंग के साथ माल परिवाहकों के लिए अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है। इसी क्रम में, माल परिवहन को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त योजनाएं और नियमों में छूट उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे के ज़रिए माल परिवहन के लिए उपलब्ध नवीनतम मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

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1. मंडल रेल प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन:-मंडल रेल प्रबंधकों को गुड्स शेडों पर प्राइवेट पार्टी और रेलवे भूमि पर निजी साइडिंग मालिक द्वारा तुला चौकी (वे – ब्रिज) के संस्थापन की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है।

2. टीईएफडी स्कीम का उदारीकरण:-“ट्रैडिशनल एम्प्टी फ्लो डाइरेक्शन” स्कीम अर्थात अधिसूचित मार्गों के लिए निचली श्रेणी का प्रभार लगाने संबंधी योजना के अंतर्गत स्वत: माल भाड़ा छूट को अधिक उदारीकृत करने की दृष्टि से नीचे दिए गए वैगनों के लिए न्यूनतम संख्या के मानदंड में परिवर्तन करते हुए संख्या में कमी की गई है:- कवर्ड स्टॉक (बी सी एन, बी सी एन ए, बी सी एन ए एच एस, बी सी एन एच एल)  – 10 वैगन ओपन स्टॉक (बी ओ एक्स एन) 10 ग्रुप – 29 वैगन बी ओ एस टी  – 22 वैगन फ्लैट स्टॉक (बी आर एन) – 21 वैगन मिक्स्ड (बी ओ एक्स एन +  बी आर एन ग्रुप / बी ओ एस टी / बी एफ एन एस) –  20 (प्रत्येक प्रकार के न्यूनतम 05 और बी ओ एक्स एन के अधिकतम 10) यह योजना दिनांक 30.08.2020 से लागू है और दिनांक 31.03.2021 तक वैध रहेगी।

3. कवर्ड स्टॉक में न्यूनतम 20 वैगनों के मिनी रेक का लदान: पूरे रैक से कम का यातायात रखने वाली पार्टियों को ‘मिनी रेक’ की सुविधा का लाभ दिया गया है जिसके अंतर्गत कवर्ड स्टॉक में न्यूनतम 20 वैगनों का लदान ट्रेन लोड वर्गीकरण के अंतर्गत 1500 किलोमीटर तक के प्रभाव की सुविधा के साथ किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी के गंतव्यों के लिए पार्टी द्वारा नाम मात्र के अतिरिक्त पूरक अधिभार का भुगतान किया जाएगा, जो इस प्रकार है:- 1500 किलोमीटर तक के लिए सामान्य ट्रेन लोड प्रभार 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के लिए 7.5% का अतिरिक्त अधिभार 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 10% का अतिरिक्त अधिभार इसकी वैधता दिनांक 31 12 2020 तक बढ़ाई गई है।

4. वजन ओवरलोडिंग हेतु दंड के प्रावधानों में रियायत:-यदि प्रारंभिक बिंदु पर ही ओवरलोड वैगनों के लिए लोड एडजस्टमेंट किया गया है, तो वजन के समय पता लगाए गए प्रति ओवरलोड वैगन हेतु 5000 रुपए के डिटेंशन शुल्क को वापस ले लिया गया है। यदि जांच बिंदु पर ही ओवरलोड वैगनों के लिए लोड एडजस्टमेंट किया गया है, तो जांच बिंदु से आगे मध्यवर्ती बिंदु पर वजन के दौरान पाए गए ओवरलोड वैगन के दंडात्मक शुल्क वापस ले लिए गए हैं। यद्यपि ओवरलोड के साथ परिवहन किए गए भाग अर्थात जांच बिंदु तक दंडात्मक शुल्क लागू है।

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5. प्राइवेट साइडिंग ग्राहकों के लिए नि:शुल्क समयों की डेबिट / क्रेडिट प्रणाली: यह नीति ग्राहक विशिष्टों के लिए है तथा उन ग्राहकों के लिए हैं जो प्राइवेट साइडिंग से यातायात प्रदान करते हैं एवं जिन्होंने प्रतिवर्ष एक मिलीयन ट्रैफिक प्रदान किया है। पार्टी को संबंधित रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक से संपर्क करना होगा। ग्राहक को लोडिंग एवं अनलोडिंग परिचालन हेतु प्रदान किए गए अनुमेय निशुल्क समय से बचाए गए सभी समयों का 100% क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। क्रेडिट समय को मासिक आधार पर डेबिट समय के एवज़ में उसी प्रकार के स्टॉक एवं परिचालन अर्थात लोडिंग अथवा अनलोडिंग हेतु समायोजित किया जाएगा। क्रेडिट समय के लिए किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं दिया जाएगा। समायोजन के पश्चात उस महीने का क्रेडिट / डेबिट समय को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। माह के अंत में कुल डेबिट समय पर विलंब शुल्क लगाया जाएगा। यह योजना 10.10.2020 से एक वर्ष की अवधि तक वैध है।

6. खुले वैगनों में बैगेड कंसाइनमेंट के लदान के लिए मुफ़्त घंटों में वृद्धि:इंजन ऑन लोड (ई ओ एल) आधार पर कार्य करने वाले साइडिंग / टर्मिनल / गुड्स शेड के लिए खुले वैगनों में बैगेड कंसाइनमेंट को लदान करने के लिए मुफ़्त घंटे मौजूदा 3 घंटों से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिए गए हैं। यह छूट 01.10.2020 से 31.03.2021 तक मान्य है।

7. माल ग्राहकों के लिए हैंडलिंग एजेंटों के नाम पर धन प्राप्ति जारी करना:-माल ग्राहक की ओर से भाड़ा भुगतान के अलावा, शुल्क के भुगतान के लिए हैंडलिंग एजेंटों के नाम पर धन प्राप्ति के लिए सुविधा प्रदान की गई है। इसका लाभ उठाने के लिए एजेंटों को सहायक शुल्क (विलंब और घाट शुल्क आदि) का भुगतान करने के लिए अधिकृत करने वाला शपथ पत्र माल ग्राहक द्वारा रेलवे को प्रस्तुत करना होगा और ग्राहक अपने विरुद्ध उठाए गए आरोपों के लिए कानूनी सहित सभी देयताओं को सहन करेगा।

8. ट्रेन लोड लाभ हेतु बी सी एन एच एल रैक संरचना में छूट: लदान किए हुए 42 वैगनों तक के मामले में बी सी एन एच एल रैको में ट्रेन लोड लाभ उपगत किया जाए अर्थात ट्रेन लोड चार्जिंग लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देते हुए बीसीएनएचएल की न्यूनतम रैक संरचना संशोधित करके 57 से 42 की गई है। ग्राहकों को भी अब 57 बी सी एन एच एल  वैगनों का अनिवार्य रूप से लदान करने की बजाय 42 बी सी एन एच एल वैगनों के लदान पर ट्रेन लोड लाभ दिया जाएगा। तथापि, 58 वैगनों की मानक रैक संरचना जारी रहेगी। यह छूट दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ा दी गई है।

9. टू प्वाइंट डेस्टिनेशन्स के बीच की दूरी:-टू प्वाइंट डेस्टिनेशन्स टर्मिनलों के लिए लदान के लिए पूर्व में यह शर्त थी कि कम व्यस्त सीज़न के दौरान टू डेस्टिनेशन टर्मिनल के बीच की दूरी 400 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और  व्यस्त सीज़न के दौरान 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए। टू प्वाइंट ओरिजिनेटिंग टर्मिनलों से लदान के लिए भी 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए। टू प्वाइंट डेस्टिनेशन्स टर्मिनलों के मध्य की अनिवार्य दूरी में छूट देते हुए संपूर्ण वर्ष के लिए समान रूप से 500 किलोमीटर तक कर दी गई है। यह छूट दोनों सीज़नों अथवा टू पॉइंट डेस्टिनेशन या टू ओरिजनेटिंग टर्मिनलों जैसी स्ट्रीम में कोई भी अंतर ना रखते हुए दी गई है। इसकी वैधता दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ा दी गई है। 

श्री ठाकुर ने कहा कि माल भाड़ा ग्राहकों के फायदे के लिए पूर्व में लागू की गई माल भाड़ा प्रोत्साहन योजनाओं के अतिरिक्त और 9 माल भाड़ा प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं जो पश्चिम रेलवे पर माल भाड़ा यातायात को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाएंगी। 

प्रदीप शर्मा
जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद

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