new traffic rules

Pollution certificate: आज ही बनवाएं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वरना कटेगा हजारों रूपये का चालान, यहां जानें पूरा प्रोसेस…

Pollution certificate: अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता हैं

काम की खबर, 04 अक्टूबरः Pollution certificate: अगर आप भी कार या बाइक चालक है तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। दरअसल अगर आपके कार या बाइक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता हैं। ऐसे में आइए जानते हैं यह सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं….

मालूम हो कि पीयूसी सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि वाहन से होने वाला उत्सर्जन, सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानदंडों को पूरा करता है। इससे कार्बन उत्सर्जन के प्रतिशत का मूल्यांकन किया जाता है कि आपकी कार, बाइक या स्कूटर का पर्यावरण में क्या योगदान है। इस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि उत्सर्जन प्रदूषण मानदंडों के अनुसार है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, कार चालक के पास वाहन चलाते समय मोटर बीमा पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। अगर आपके पास कार का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10,000 का जुर्मानाा भरना पड़ सकता हैं।

आम तौर पर, पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता 6 महीने के लिए होती है। हालांकि, दिल्ली जैसी जगहों पर PUC सर्टिफिकेट 3 महीने की अवधि के लिए जारी किया जाता है। सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार भी PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपके पास भी वाहन का पीयूसी नहीं है तो आज ही बनवा लें। इसे बनवाने के लिए आपको 60 से 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

कैसे बनवाएं PUC सर्टिफिकेट?

  • अपने वाहन को पास के उत्सर्जन परीक्षण केंद्र पर ले जाएं।
  • ऑपरेटर एग्जॉस्ट पाइप से आपकी कार के उत्सर्जन स्तर की जांच करेगा।
  • इसके लिए 60 रुपये से 100 रुपये तक के शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • फिर, ऑपरेटर आपको पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करेगा।

क्या आपने यह पढ़ा…. Maha navami 2022: आज मनाई जा रही महानवमी, यहां जानें कन्या पूजन विधि सहित कई बातें…

Hindi banner 02