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PAN-Aadhar Linking: अगर आपने भी नहीं किया यह काम तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय, जानें इनकम टैक्स विभाग का अलर्ट…

PAN-Aadhar Linking: पैन कार्ड धारक जो छूट के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना बेहद जरूरी

व्यापार डेस्क, 06 दिसंबरः PAN-Aadhar Linking: अगर आपके पास भी पैनकार्ड है तो यह खबर आपके लिए ही हैं। क्या आपने अभी तक पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया है या नहीं। अगर आपने पैनकार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द ही कर लें नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा न करने से आपका पैन निष्क्रिय हो सकता हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इसको लेकर जानकारी साझा की हैं।

जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि इनकम टैक्स एक्स 1961 के तहत पैन होल्डर्स जो Exempt कैटगरी के तहत नहीं आते हैं उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना होगा। वैसे पैन कार्ड जो आधार के साथ लिंक्ड नहीं होंगे वो निष्क्रिय हो जायेंगे। अर्थात् ऐसे पैन अमान्य हो जायेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो अनिवार्य है वो बेहद जरूरी है।

बता दें कि इस साल मार्च में सीबीडीटी ने नोटिफेकिशन जारी कर इसकी जानकारी दी थी कि एक अप्रैल 2022 से पैन से आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही एक अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक करने पर पेनल्टी भी लगा दिया गया। एक अप्रैल के बाद से पहले तीन महीनों के भीतर अर्थात् 3 जून 2022 तक पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी कर दिया गया और इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का पेनल्टी का नियम लागू कर दिया गया।

सीबीडीटी ने अपने इस आदेश से ये साफ कर दिया कि 31 मार्च 2023 के बाद पैन-कार्ड आधार लिंक करने की तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. जो कि ट्वीट से भी स्पष्ट हो रहा है। वैसे भी सरकार कई बार पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा आगे बढ़ा चुकी है और 31 मार्च 2023 के बाद तो पेनल्टी देकर भी पैन को आधार से लिंक नहीं किया जा सकेगा।

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