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SC Regarding Gay Marriage: समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा- विवाह को…

SC Regarding Gay Marriage: कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से मना किया

नई दिल्ली, 17 अक्टूबरः SC Regarding Gay Marriage: समलैंगिक विवाह को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया हैं। दरअसल, अदालत ने ऐसे विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 3-2 के अनुपात से यह फैसला दिया हैं।

फैसले में कहा गया है कि, इस प्रकार की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही संभव हैं। कोर्ट विधायी मामलों में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद मई में यह फैसला सुरक्षित रखा था।

समलैंगिकता पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, इस प्रकार के विवाह के अधिकार का कोई औचित्य ही नहीं हैं। कानूनी दर्जा देना केवल अधिनियमित कानून के माध्यम से ही हो सकता हैं। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कहा है कि, जब गैर विषमलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय राज्य को किसी भी दायित्व के तहत नहीं डाल सकता हैं।

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