Night Curfew Guideline: मुंबई और महाराष्ट्र के लिये कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी, अब सख्त कदम उठाये जायेंगे
महाराष्ट्र सरकार ने रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew Guideline) की नई गाइडलाइन जारी कर दी है
मुंबई, 28 मार्चः महाराष्ट्र सरकार ने 26 मार्च को मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू जारी कर दिया था। परंतु अब सरकार ने कोरोना का सख्ती से पालन करने के लिये रात्रि कर्फ्यू गाइडलाइन (Night Curfew Guideline) जारी की है। जिसमें सख्ती से कदम उठाये जाने के प्रावधान हैं।
अब रात्र 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान यदि 5 से अधिक लोग इकट्ठा पाये गये या इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो 1000 रूपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस दौरान सभी सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना हो तो उसके पास से 500 रूपया जुर्माना लिया जायेगा।
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता है तो उससे 1000 रूपया जुर्माना वसूल किया जायेगा। वहीं सिनेमाघर, मॉल, ऑडिटोरियम और रेस्टोरेंट रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। वहीं 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जायेगी। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को लॉकडाउन का पालन करने का अधिकार दे दिया है। वे कानूनी कार्यवाही करने के अधिकारी होंगे।
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