Johnson baby powder

Johnson baby powder: मुंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को पाउडर बनाने की दी अनुमति, कहा- लेकिन…

Johnson baby powder: मुंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को खुद के रिस्क पर बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दे दी हैं

मुंबई, 17 नवंबरः Johnson baby powder: आप भी जब छोटे होंगे तो जरूर जॉनसन बेबी पाउडर लगाया होगा। इस पाउडर को कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया था कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता मानकों के आधार पर खरी नहीं उतरी हैं। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि मुंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को खुद के रिस्क पर बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दे दी हैं।

जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने कंपनी के बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि, बेबी पाउडर को अपने रिस्क पर बनाओ किंतु बेच नहीं सकते हैं। कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने एफडीए को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के अंदर मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से नए नमूने ले और इसकी टेस्टिंग कराए। इन नमूनों को तीन प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसका परिणाम एक सप्ताह के भीतर आ जायेगा।

पीठ ने यह भी कहा, याचिकाकर्ता को सरकार ने बेबी पाउडर की बिक्री या वितरण से रोक दिया हैं। इस आदेश का कंपनी को पालन करना होगा। अगर कंपनी उत्पाद का निर्माण करना चाहती है तो यह उसके अपने जोखिम पर होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर के दिए होगी।

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