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Dog keeping license: अब इस राज्य में कुत्ता पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, वरना देना होगा 5000 जुर्माना

Dog keeping license: उत्तरप्रदेश में कुत्ता पालने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो देें 5000 का जुर्माना

लखनऊ, 30 मईः Dog keeping license: क्या आप भी कुत्ता पालने के शौकीन है तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल अब आपको कुत्तों के साथ-साथ उसके लिए लाइसेंस लेने की भी जिम्मेदारी होगी। उत्तरप्रदेश सरकार ने कुत्ता पालने वाले मालिकों से लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया हैं। इसकी शुरूआत लखनऊ से हुई थी और अब जल्द ही इस फैसलों को यूपी के सभी शहरों में लागू कर दिया जाएगा।

Dog keeping license: सरकार द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक अगर आपके पास अपने पालतू कुत्ते को घर पर रखने का लाइसेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ उस कुत्ते को नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जब्त भी किया जाएगा।

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नगर निकाय प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में अब जल्द ही कई टीमें पालतू जानवरों के मालिकों का घर-घर सर्वेक्षण का काम करेंगी। इस टीम के अधिकारी और कर्मचारी उन लोगों को दंडित करेंगे जिनके पास अपने पालतू कुत्तों का लाइसेंस नहीं होगा। लखनऊ नगर निगम की आठ टीमें चार-चार सदस्यों के साथ घर-घर जाकर सर्वे करेंगी।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

एलएमसी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.अरविंद राव ने कहा कि हमें पालतू जानवरों के मालिकों के पड़ोसियों से उनके घरों के बाहर शौच करने वाले कुत्तों पर रोजाना चार शिकायतें मिलती हैं। पालतू कुत्तों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद एलएमसी शहरी क्षेत्रों में आवरा कुत्तों से निपटने की योजना बना रही हैं। शहर में आवारा कुत्तों ने कई बच्चों पर हमला किया है जिससे कुछ की मौतें भी हुई हैं। इस वजह से सरकार ने ऐसे मामलों को सख्ती से निपटने का निर्णय किया हैं।

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