Satyendra Jain

Delhi high court gave big blow to satyendar jain: दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दिया बड़ा झटका, पढ़ें पूरी खबर

Delhi high court gave big blow to satyendar jain: सत्येंद्र जैन से जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम हवाला लेनदेन के मामले में पूछताछ करेगी तो उनका कोई वकील साथ नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 04 जूनः Delhi high court gave big blow to satyendar jain: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही उन्हें ईडी ने अपनी हिरासत में ले रखा हैं इसके बाद अब उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा हैँ। दरअसल हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी हैं, जिसमें निचली अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री से ईडी द्वारा की जाने वाली पूछताछ के दौरान उनके वकील को साथ रखने की अनुमति दी थी।

Delhi high court gave big blow to satyendar jain: हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन से जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम हवाला लेनदेन के मामले में पूछताछ करेगी तो उनका कोई वकील साथ नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई हैं लिहाजा हिरासत में लिए आरोपी को मिलने वाली सुविधा नहीं मिल सकती।

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जानें दोनों पक्षों ने कोर्ट में क्या तर्क दिए

ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा था कि जैन इस मामले में अब तक आरोपी नहीं बनाए गए हैं। संदिग्ध के रूप में उन्हें हिरासत में लिया गया हैं। लिहाजा उनको आरोपी की तरह पूछताछ के दौरान वकील साथ रखने की सुविधा नहीं दी जा सकती हैं। अगर वकील साथ होगा तो पूछताछ करने में मुश्किल होगी।

Delhi high court gave big blow to satyendar jain: वहीं सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि जैन अगर इस मामले में आरोपी नहीं सिर्फ संदिग्ध है तो ईडी ने हिरासत में कैसे लिया। अगर आरोपी हैं तो उन्हें पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति और सलाह मशविरे की सुविधा आम आरोपी की तरह मिलनी चाहिए।

ईडी ने किया था गिरफ्तार

Delhi high court gave big blow to satyendar jain: बता दें कि ईडी ने पिछले महीने ही दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में यह कार्यवाही की थी। बताया जा रहा है कि फर्जी कंपनियों के जरिये आप पैसे का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।

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