Consumer court big decision: कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ट्रेन में चोरी हो जाए सामान तो रेलवे….

Consumer court big decision: अगर ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में यात्री का सामान चोरी हो जाए तो यात्री के चोरी हुए सामान की भरपाई रेलवे को करनी होगी: चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन

नई दिल्ली, 11 अप्रैलः Consumer court big decision: चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने रेलयात्रियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया हैं। दरअसल कमीशन ने कहा है कि अगर ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में यात्री का सामान चोरी हो जाए तो यात्री के चोरी हुए सामान की भरपाई रेलवे को करनी होगी। वहीं ट्रेन में हुई स्नैचिंग की एक वारदात के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए रेलवे को यात्री को सामान की कीमत अदा करने का आदेश दिया हैं। साथ ही साथ 50 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर भी रेलवे को देने होंगे।

जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ के सेक्टर-28 निवासी रामबीर की शिकायत पर अदालत ने यह आदेश दिया हैं। रामबीर की पत्नी का पर्स अंबाला रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति छीन कर ले गया था। पर्स में पैसे और कीमती सामान था। रामबीर परिवार के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में रेलवे के खिलाफ वाद दायर किया था। किंतुु वहां उनके मामले को खारिज कर दिया गया।

रेलवे को देने होंगे 1.08 लाख रुपये…

बता दें कि कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे को इस मामले में दोषी ठहराते हुए कहा कि, ट्रेन में यात्री और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की हैं। कमीशन ने रेलवे को रामबीर को उनके छीने गए सामान के 1.08 लाख रुपये और हर्जाने के तौर पर 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया हैं। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है कि रेलवे को सामान चोरी होने पर जिम्मेदार ठहराया गया हैं।

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