PM Cabinet 0306

होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है

PM Cabinet

29 JUL 2020 by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्वस्वीकृति प्रदान की है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 30 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

विवरण:

इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिलने से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीचसहयोग करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी और इससे पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे।

उद्देश्य:

समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना,बढ़ावा देना और विकसित करना है। एमओयू में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है:

()समझौता ज्ञापन के दायरे में शिक्षण,अभ्यास,और औषधि तथा बिना औषधि के रोगों के इलाजको बढ़ावा देना

(बी) समझौता ज्ञापन के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रदर्शन और संदर्भ के लिए सभी आवश्यक औषधि सामग्री और दस्तावेजों की आपूर्ति

(सी)चिकित्सकों,चिकित्सा सहायकों, वैज्ञानिकों, शिक्षण पेशेवरों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान

(डी)अनुसंधान,शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इच्छुक वैज्ञानिकों,चिकित्सकों, चिकित्सा सहायकों, और छात्रों के आवासकी व्यवस्था

()औषधिकोशों और सूत्रीकरण को आपसी मान्यता

(एफवैसी चिकित्सा पद्धतियों को पारस्परिक मान्यता जो आधिकारिक रूप से हैं दोनों देशों में मान्य हों

(जी)दोनों देशों के केंद्र / राज्यों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से मिली शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता

(एच)मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान

(आई)संबंधित देशों के मौजूदा कानूनों के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारस्परिक आधार पर पारंपरिक तैयारियों को मान्यता

(जे)संबंधित देशों के मौजूदा कानूनों के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारस्परिक आधार पर अभ्यास करने की अनुमति

(के) दोनों देशों द्वारा बाद में किसी भी अन्य क्षेत्रों और / या सहयोग के रूपों पर परस्पर सहमति