Bilkis bano petition dismissed: बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज हुई यह याचिका…

Bilkis bano petition dismissed: सुप्रीम कोर्ट ने बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती…

नई दिल्ली, 17 दिसंबरः Bilkis bano petition dismissed: बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ा झटका लगा हैं। दरअसल कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी हैं। बिलकिस बानो ने इस याचिका में अपने दोषियों की रिहाई का विरोध किया था। अपनी याचिका में बानो ने साल 2002 में उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों के जल्द रिहाई को चुनौती दी थी।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले याचिका पर जल्दी सुनवाई से मना कर दिया था। बिलकिस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले पर सुनवाई के लिए एक अन्य पीठ का गठन किए जाने की आवश्यकता हैं। इस पर सीजेआई चंद्रचूड ने कहा, रिट याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही चीज का जिक्र बार-बार ना करें।

क्या है मामला…

बता दें कि 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। साथ ही साथ उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। जब यह घटना हुई थी तब बिलकिस 21 साल की थी और वे पांच महीने की गर्भवती थीं।

21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था।

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