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Mehul Choksi Case update: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाना मुश्किल! कोर्ट में हासिल की जीत

Mehul Choksi Case update: भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता

नई दिल्ली, 15 अप्रैलः Mehul Choksi Case update: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही हैं। दरअसल, मेहुल चोकसी को विदेश की एक अदालत में जीत हासिल हुई हैं। एंटीगुआ और बारबुडी की हाईकोर्ट ने कहा है कि 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता हैं।

जानकारी के अनुसार, मेहुल चोकसी ने अपने दीवानी मुकदमे में तर्क दिया है कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख के पास उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है। मेहुल चोकसी ने अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी जताई है।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चोकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डोमिनिकन पुलिस इस बात की पुष्टि करे कि क्या चोकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन डोमिनिका ले जाया गया था।

पिछले महीने वापस लिया था रेड कॉर्नर नोटिस

बता दें कि इससे पहले पिछले महीने मार्च में ही भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस के इंटरपोल डेटाबेस से वापस लिया गया था। इस नोटिस को लेकर भारत में काफी बवाल हुआ था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नोटिस की बहाली की मांग की थी। दरअसल, रेड नोटिस को हटाने का मतलब है कि चोकसी एजेंसियों की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के डर के बिना स्वतंत्र रूप से दुनिया भर में यात्रा कर सकता है। 

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