Shaktikanta Das

RBI Penalty Axis Bank: आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रूपये का लगाया जुर्माना, जानें क्या है मामला

RBI Penalty Axis Bank: आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रूपये का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली, 02 सितंबरः RBI Penalty Axis Bank: आरबीआई ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानो के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं। केंद्रीय बैक ने कहा कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई।

जांच में पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा। बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया। नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया।

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KYC का फुलफॉर्म Know Your Customer होता हैं। इसका मतलब अपने ग्राहक के बारे में जानने के लिए ब्योरा या फॉर्म। केवीईसी एक ग्राहक के बारे में जानकारी देना वाला फॉर्म होता हैं। इस फॉर्म में ग्राहक अपने बारे में सभी जरूरी जानकारियां भरता हैं।  

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