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Rahul gandhi defamation case: राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, पढ़ें पूरी खबर…

Rahul gandhi defamation case: मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी

सूरत, 20 अप्रैलः Rahul gandhi defamation case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, मोदी सरनेम को लेकर दिए गए उनके बयान पर भारी हंगामा मचा हुआ हैं। इसके लिए राहुल गांधी को 2 साल के जेल की सजा भी सुनाई गई हैं। इस बीच राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी हैं।

इस मामले को सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने आज (20 अप्रैल को) अदालत में फैसला सुनाया हैं। जिसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी हैं। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि, कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।

क्या है पूरा मामला…

बता दें कि 2019 में कर्नाटक में एक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस बात को लेकर गुजरात के एक विधायक ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

इसी मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च के दिन दोषी करार दिया गया था और उनको दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी, हालांकि कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत भी दे दी। हालांकि, सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लोकप्रतिनिधित्व कानून के तहत रद्द कर दिया गया था। उनकी सदस्यता को रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया।

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