Varanasi Nagar Nigam

Vehicle Stand: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाहन स्टैंड हेतु लेनी होंगी अनुमति

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रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 30 मार्चः
Vehicle Stand: वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र में अपने निजी संपत्ति पर संचालित होने वाले प्राइवेट वाहन स्टैंड, नगर निगम, वाराणसी के अनुमति के बिना नही चलाये जायेगें। यदि किसी के द्वारा नगर निगम की अनुमति के बिना संचालित किया जाता है तो यह पूर्ण रूप से अवैध एवं अवैधानिक होगा, जिसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में यदि कोई भी नागरिक अपने भवन/भूमि में प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हो या करना चाहता हो तो, उसे नगर निगम, वाराणसी के राजस्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

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इस हेतु कोई भी नागरिक जो प्राइवेट रूप से वाहन स्टैंड संचालित करते हों या करने वाले हों, को नगर निगम, वाराणसी के मुख्यालय में भूतल पर कक्ष संख्या-31 में स्थित राजस्व विभाग में संबंधित ठेका लिपिक से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप पर अनुमति हेतु आवेदन कर सकता है, जिसे नगर निगम के द्वारा उक्त भूमि/ भवन की जाॅच कर वाहन स्टैंड संचालित करने हेतु अनुमति दी जायेगी।

यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुमति के प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हुआ पाया जायेगा तो संचालक एवं भू-स्वामी के विरूद्ध नगर निगम की सुसंगत धाराओं सहित दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालक एवं भू-स्वामी की होगी।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा आगामी 02 अप्रैल को अपराह्न 1ः30 बजे नगर निगम सभागार में बैठक आहूत की गयी है, उक्त बैठक मेें प्राइवेट वाहन स्टैंड चलाने वाले संचालक उपस्थित होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। वाराणसी नगर निगम सीमा में संचालित करने वाले सभी प्राइवेट वाहन स्टैंड के संचालक इस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं।

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