VDA fired bulldozer on illegal plotting

VDA fired bulldozer on illegal plotting: वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

VDA fired bulldozer on illegal plotting: नगवा वार्ड के खनाव में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को, वीडीए ने बुलडोजर से किया ध्वस्त

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 31 दिसंबर: VDA fired bulldozer on illegal plotting: वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा नगवा वार्ड के खनाव में, अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को वी डी ए के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया. उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा, अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

वाराणसी में सुनियोजित विकास हेतु वी डी ए द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही प्रत्येक वार्ड में लगातार जारी है. विदित है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र घोषित किये गये किसी क्षेत्र में, कोई भी विकास/निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व अधिनियम की धारा-15 के अधीन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त किये जाने का प्राविधान हैं।

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प्रायः यह देखा जा रहा है कि नगरीकरण के विस्तार के फलस्वरूप विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष कर पेरी अर्बन / सेमी अर्बन क्षेत्रों में प्राधिकरण से बिना विधिवत अनुमति प्राप्त किये / तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना एवं महायोजना में चिन्हित भू उपयोग के विरूद्ध, अवैध रूप से विकास / निर्माण गतिविधियों एवं आवासीय कालोनियों का तेजी से प्रसार हो रहा है।

अवैध रूप से कालोनियों के विकास / अवैध निर्माण गतिविधियों की रोकथाम एवं इन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु शासन स्तर से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैँ।

इसी परिपेक्ष में उपाध्यक्ष गोयल द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे नगवां वार्ड के अंतर्गत मगरू यादव द्वारा खनाव वार्ड- नगवां के में लगभग 11 बीघे में की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध जोन 4 की प्रवर्तन टीम एवं थाना-रोहनियाँ पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी. उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील किया है कि, बिना नक्शा पास कराये, कोई भी निर्माण कार्य ना करें।

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