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Printing Guidelines: वाराणसी में निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया मुद्रण संबंधित सख्त दिशा-निर्देश

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रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 19 मार्चः
Printing Guidelines: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन की पोषण के साथ ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।

उक्त संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.राजलिंगम ने बताया कि लोक प्रतिनिधत्व अनिनियम, 1951 की धारा-127क, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।

कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नही करवायेगा। जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो, तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाय एवं जब तक कि दस्तावेज के मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाय।

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यह उस राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है, उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तथा किसी अन्य मामले में जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ यह मुद्रित हुआ है। उन्होंने जनपद के सभी मुद्रणालय के मुद्रको निर्देशित किया है कि कोई भी मुद्रक जब तक प्रकाशक से उसकी अनन्यता के बारे में दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते है, प्रमाणित घोषणा पत्र (परिशिष्ट- क) दो प्रतियों में प्राप्त नही कर लेगा, तब तक कोई पुस्तिका या पोस्टर नही छापेगा।

मुद्रक उपर्युक्त समय में दस्तावेज की छपाई के पश्चात् दस्तावेज की एक प्रति अपनी घोषणा की एक प्रति (परिशिष्ट-ख ) सहित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय (सूचना कार्यालय) में जमा करेगा। जो व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127क की उप धारा-1 व 2 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छ: माह तक हो सकेगी या जुर्माना जो 2000-00 रूपये तक हो सकेगा से या दोनो से दण्डनीय होगा।

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