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हाईकोर्ट का आदेश अब महाराष्ट्र (Maharashtra) के इस मंत्री के खिलाफ होगी सीबीआई जांच

(Maharashtra)

महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार के लिये आगामी दिन तकलीफों वाला रहेगा

मुंबई, 05 अप्रैलः महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिये हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला जयश्री पाटिल की याचिका पर आया है।

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उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परमवीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाये गये वसूली के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि परमवीर के पत्र के मुताबिक उन तमाम तारीखों पर अनिल देशमुख के बंगले पर कौन-कौन मिलने आया था और उसकी पुष्टि करने के लिये उस बंगले की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी।

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हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाये गये हैं वह बेहद संगीन है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री हैं। इस वजह से मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

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