अब गुजरात में भी लागू हुआ लव जिहाद (love jihad) कानून, पढ़ें पूरी खबर

(love jihad)

राज्य सरकार ने लागू किया लव जिहाद (love jihad) कानून

गांधीनगर, 01 अप्रैलः अब गुजरात में भी लव जिहाद (love jihad) कानून लागू हो गया है। लंबे समय से विविध समाजों द्वारा इसकी गुजरात सरकार के समक्ष मांग की गई थी। जिससे सरकार ने आखिरकार विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। गृह राज्यमंत्री ने आज विधानसभा में इसकी अहमियत पर अपना विचार व्यक्त किया। साथ ही यह भी कहा कि गुजरात की जनता ने इस विधेयक का स्वागत किया है।

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हालांकि उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बाद अब गुजरात में लागू किये गये इस कानून में क्या और कैसे प्रकार का प्रावधान है। इसकी जानकारी भी दी गई है। तो वहीं लव जिहाद के लिए फंडिंग होने का दावा गृह राज्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि अरब देशों से हवाला के जरिए यह फंड भारत पहुँचता है। नये कानून के अनुसार यह शिकायत केवल पीड़ित ही नहीं बल्कि परिवार के लोग भी कर सकेगें। आइए इसके प्रावधान के बारे में जानें।

  • पीड़ित के साथ खून का संबंध रखनेवाले व्यक्ति भी शिकायत कर सकेंगे, नाराज कोई भी व्यक्ति उसके माता-पिता, भाई-बहन, खून से संबंध, विवाह अथवा गोद लिये हुए विधान से भी संबंध रखनेवाला कोई भी अन्य व्यक्ति भी इस कानून के तहत शिकायत कर सकेगा
  • पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी या इससे ऊपरी अधिकारी ही जांच कर सकेंगे
  • अपराधी या उसकी मदद करनेवाले के खिलाफ अपराध दर्ज किया जायेगा
  • कानून के अंतर्गत अपराधी को 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है साथ ही 2 लाख या इससे अधिक का जुर्माना का भी प्रावधान है
  • अपराधी, नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के बारे में किया गया होगा तो आरोपी को 4 वर्ष से कम नहीं परंतु 7 वर्ष तक सजा होगी और उसे 3 लाख रूपये जुर्माना अदा करना होगा
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  • अवैध तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से काम करनेवाले आरोपी संस्था के लिये 3 से 10 वर्ष तक सजा साथ ही 5 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है यदि कोई संगठन राज्य सरकार द्वारा ग्रांट प्राप्त करता होगा तो वह उसका हकदार नहीं होगा।
  • निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की रहेगी
  • अपराध गैर जमानत पात्र माना जायेगा
  • जालसाजी से विवाह कराना या उसमें सहायता करना अपराध होगा
  • गलत नाम, उपनाम और धार्मिक निशान शादी में उपयोग करना अपराध माना जायेगा
  • कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर या कोई भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा और 50 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकेगा

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