गुजरात हाईकोर्ट का आदेशः सभी जिला अदालतों (Court) को 1 मार्च से शुरू करें
कोरोना संक्रमण की वजह से बंद हुई थी (Court)अदालतें
अहमदाबाद, 05 फरवरी: राज्य में कोरोना संक्रमण काबू में आ गया है। हर दिन कोरोना के मामले कम होते जा रहे है। सरकार ने भी कोरोना के मामलों में कमी के कारण लोगों को विविध प्रकार की छूट दी है। वहीं अब गुजरात हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को 1 मार्च से शुरू करने के आदेश दिये हैं।
उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा और राजकोट जिला अदालतों (Court) को शुरू करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार बार एसोसिएशन की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। वहीं उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन में स्थित अदालत शुरू नहीं किये जायेंगे। सभी कोर्ट का समय सुबह 10.45 से 6.10 बजे तक रहेगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण घोषित लॉकडाउन के बाद राज्य के सभी न्यायालय (Court) बंद है। वहीं अनलॉक के बाद हाईकोर्ट में विशेष मामलों की सुनवाई शुरू की है। दीपावली के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ने के कारण न्यायालय शुरू नहीं किये जा सके है। वहीं अब इन मामलों में कमी के कारण बार एसोसिएशन ने कोर्ट शुरू करने की मांग की है।
यह भी पढ़े…..तेजाब पीड़िता (Acid victim) को जिला जज ने सौंपा साढे 6 लाख का चेक