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Ahmedabad serial blast case decided: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सुनाया गया फैसला, 38 आरोपियों को फांसी की सजा

Ahmedabad serial blast case decided: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई

अहमदाबाद, 18 फरवरीः Ahmedabad serial blast case decided: अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 को फांसी की सजा का ऐलान (Ahmedabad serial blast case decided) हो गया है। जबकि 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 2 महीने और सजा भुगतनी होगी। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत दोषी करार दिया था। लेकिन, इनमें से एक 1 दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के आरोप में बरी किया जा चुका है। वहीं, अन्य 29 सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। सजा पाने वाले सभी आरोपी वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।

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26 जुलाई 2008, यही वह दिन था जब 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद की रूह को हिलाकर रख दिया। शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थी।

धमाकों की जांच-पड़ताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां विभिन्न स्थानों से भी जिंदा बम बरामद किए गए थे।

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