Surat murder case

Accused sentenced to death in misdemeanor murder case: सूरत में मां-बेटी से दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

Accused sentenced to death in misdemeanor murder case: मामले में सह आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

सूरत, 07 मार्चः Accused sentenced to death in misdemeanor murder case: गुजरात के सूरत में एक महिला और उसकी 11 वर्षीय पुत्री के साथ वर्ष 2018 में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में हरसहाय गुर्जर व उसके भाई हरिओम गुर्जर को कोर्ट ने दोषी पाया है। विशेष अदालत ने हर्ष गुजर्र को फांसी की सजा का ऐलान किया है। वहीं सह आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सूरत के कामरेज इलाके में रहने वाला मुख्य आरोपित हरसहाय गुर्जर मार्च, 2018 में 35 वर्षीय महिला व उसकी 11 साल की पुत्री को अपने साथ रखने के लिए घर ले गया था। महिला के साथ हरसहाय का किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो भाई हरिओम के साथ मिलकर पुत्री के सामने ही महिला की हत्या कर दी तथा उसका शव जीवाबडिया इलाके में फेंक दिया।

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उधर, उसकी पुत्री को चुप रहने के लिए धमकाया तथा उसके साथ भी दुष्कर्म किया। उसके विरोध करने पर गुप्तांगों में धातु के टुकड़े ठूंस दिए, जिसके चलते तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को छह अप्रैल को पुत्री का शव वदोद के पास मिला, जबकि महिला का शव नौ अप्रैल को क्षत-विक्षत हालत में मिला।

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