death sentence

3 accused sentenced to death: छात्रा के साथ गैंगरेप कर बेरहमी से हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को कोर्ट ने दी सजा-ए मौत

झारखंड: (3 accused sentenced to death)10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप कर बेरहमी से हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दी सजा-ए-मौत

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में मृतक छात्रा के परिजनों ने 10 अप्रैल 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बच्ची के पिता ने कहा कि उनकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी।

रिपोर्ट: शैलेश रावल
धनबाद, 27 फरवरी
: 3 accused sentenced to death: झारखंड में साल साल 2020 में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें अब अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई है। देवघर के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) ने साल 2020 में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंगरेप और हत्या मामले में यह फैसला सुनाया है। इस जघन्य अपराध में तीन आरोपी थे, जिन्हें शनिवार को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि मृतक के परिवार को देनी होगी।

बेरहमी से हत्या करने से पहले आरोपियों ने गैंगरेप किया

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में मृतक छात्रा के परिजनों ने 10 अप्रैल 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बच्ची के पिता ने कहा कि उनकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। 8 अप्रैल 2020 की शाम वह किसी काम से साइकिल से घर से निकली थी। फिर कभी लौट कर नहीं आई। परिजनों ने उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पीड़ित परिवार ने बताया कि बच्ची के लापता होने के दो दिन बाद उसका शव मोहनपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर-घोरमारा मार्ग पर जंगल में मिला था। उसके शरीर और चेहरे पर चोट के कई निशान थे। बताया गया है कि पहचान छुपाने के लिए बच्ची को चाकू से गोद कर मारा गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि बच्ची की बेरहमी से हत्या करने से पहले उसके साथ गैंगरेप भी किया गया था।

देवघर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है

इस चौंकाने वाले मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है, जिसके खिलाफ केस अभी भी जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में चल रहा है। फांसी की सजा पाने वाले अन्य तीन आरोपियों की पहचान विष्णु यादव, रीतलाल यादव और भावेश यादव के रूप में हुई है। सभी मोहनपुर थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं। (Source: News Reach)

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