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Surrogacy Mother: विधवाएं भी बन सकती है मां, सरकार ने पास किया नया कानून

Surrogacy Mother: केंद्र सरकार द्वारा यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया

अहमदाबाद, 23 फरवरीः Surrogacy Mother: दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है एक मां का अपने बच्चे से। हर महिला का सपना है कि वो मां बने। हालांकि जब महिला का तलाक हो जाता है या उसके पति की मौत हो जाती है तो यह सपना बिल्कुल अधूरा रह जाता हैं। किंतु केंद्र सरकार ने अब इसके लिए खास व्यवस्था कर दी हैं।

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दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने सरोगेसी कानून में बदलाव कर विधवा-तलाकशुदा महिलाओं को मां बनने का अधिकार दे दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसी महिलाएं सरोगेसी प्रक्रिया के जरिए मां बन सकती हैं। साथ ही साथ सरकार ने इच्छुक दंपतियों को भी डोनर गैमीट के उपयोग की इजाजत दी है। बशर्त उनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं लिव इन में रह रहे कपल्स के लिए ये सुविधा नहीं दी गई।

बता दें कि सरकार द्वारा यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है। पिछले दिनों अदालत में दायर एक याचिका में सरोगेसी (विनियमन) एक्ट की धारा 2 (स) की वैधता को चुनौती दी गई थी और अदालत ने सरकार को बदलाव करने के लिए कहा था। अब अकेली महिला (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए डोनर स्पर्म की इजाजत दे दी गई है।

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