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Supertech Emerald Court Case: सर्वोच्च न्यायालय ने सुपरटेक के 40 मंजिला दो टावरों को गिराने केे दिये आदेश

Supertech Emerald Court Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्लैट बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत का नतीजा है

नई दिल्ली, 31 अगस्तः Supertech Emerald Court Case: सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा के एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला दो टावरों को ढहा देने का आदेश दिया हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इनका निर्माण नियमों के उल्लंघन के साथ किया गया था। नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलीभगत कर इसका निर्माण हुआ है।

Supertech Emerald Court Case: अब उसे अपने खर्च पर तीन महीने के अंदर ही इन दोनों टावरों को गिरा देना होगा। वहीं इन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उनके धन की अदायगी करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है।

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Supertech Emerald Court Case: बता दें कि 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावरों को गैर कानूनी करार देते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इन दो टावरों में 950 फ्लैट बनाये गये हैं। उल्लेखनीय है कि बड़ी तादाद में लोगों प्रोजेक्ट से अपने पैसे वापस भी ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्लैट बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत का नतीजा है। जिसकी मंजूरी योजना आरडब्ल्यूए को भी नहीं पता।

कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक के टी16 और टी17 टावरों के निर्माण से पहले फ्लैट के मालिक और आरडब्ल्यूए की मंजूरी लेनी होगी। वहीं, जब नोटिस जारी किया गया तो न्यूनतम दूरी की आवश्यकता के नियमों का उल्लंघन करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने माना कि बिल्डर ने मंजूरी मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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