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SC on hijab controversy: हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जानें क्या कहा….

SC on hijab controversy: वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि स्कूल में ड्रेस न पहनने की वजह से छात्राओं को प्रवेश नहीं रोका जा सकता

नई दिल्ली, 15 सितंबरः SC on hijab controversy: हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं। दरअसल कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि स्कूलों को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने यह टिप्पणी कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि स्कूल में ड्रेस न पहनने की वजह से छात्राओं को प्रवेश नहीं रोका जा सकता। गोल्फ क्लब जैसे प्राइवेट क्लब ड्रेस कोड के आधार पर एंट्री रोक सकते है। किंतु एक सरकारी स्कूल में बच्चों पर ड्रेस नहीं थोपी जा सकती।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इसका मतलब आपकी दलील ये है कि सरकारी स्कूल ड्रेस तय नहीं कर सकते। इस पर भूषण ने कहा कि अगर स्कूल को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार भी है तो भी वो हिजाब को बैन नहीं कर सकते। जिसके बाद जस्टिस धुलिया ने कहा कि नियमों के मुताबिक स्कूलों को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। स्कूलों के इस अधिकार को नहीं नकारा का सकता। हिजाब अलग चीज़ है (ड्रेस का हिस्सा नहीं है)।

प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर स्कूल ड्रेस कोड तय करते हैं तब भी वह मानव अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। यहां सिखों के लिए पगड़ी, हिंदू के लिए तिलक और ईसाइयों के लिए क्रॉस को बैन नहीं किया है, सिर्फ हिजाब को बैन करना भेदभावपूर्ण है।

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