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Religious conversion law: इस राज्य में धर्म परिवर्तन करवाने वाले पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना, नए कानून में होगा प्रावधान

Religious conversion law: कर्नाटक में धर्म परिवर्तन करवाने वाले पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 19 दिसंबरः Religious conversion law: कर्नाटक की भाजपा सरकार विधानसभा सत्र में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लाने वाली हैं। भाजपा की कर्नाटक सरकार ने इस बात का इशारा कर दिया है कि धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को और सख्त बनाया जाएगा। विधेयक के नए मसौदे में सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माना की रकम 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रूपये तक की जा सकती हैं।

इस सप्ताह सरकार विधानसभा के पटल पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 बिल पेश कर सकती हैं। सरकार का यह कदम हाल ही में हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन की खबरों के बीच आया हैं। भाजपा इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान कर्नाटक विधानसभा में पेश करने पर जोर दे रही हैं।

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इस विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों, नाबलिगों और महिलाओं के दूसरे धर्म में जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया हैं। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों के धर्मांतरण के मामले में तीन साल से पांच साल की जेल और 25,000 हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया हैं।

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