ऑक्सीजन (Oxygen) का उत्पादन करनेवाली कंपनियों को सरकार का आदेश, अब इस नियम का करना होगा पालन
महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन (Oxygen) का उत्पादन करनेवाली कंपनियों पर सख्त आदेश लागू किया है
मुंबई, 30 मार्चः महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन का उत्पादन करनेवाली कंपनियों पर सख्त आदेश लागू किया है। अब कंपनियों को उत्पादन का 80 प्रतिशत ऑक्सीजन केवल अस्पतालों को ही आपूर्ति करना पड़ेगा। जबकि बचे हुए 20 प्रतिशत ऑक्सीजन को वह किसी को भी दे सकती है।
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर ऑक्सीजन की कमी की संभावना व्यक्त की है। इसके मद्देनजर सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाये हैं। महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है कि अब ऑक्सीजन का उत्पादन करनेवाली कंपनियों को 80 प्रतिशत उत्पादन केवल अस्पतालों को ही बेचना होगा।
सरकार का यह नियम 30 जून तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि अब 30 जून तक ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पायेगा। वहीं अस्पतालों में इसकी आपूर्ति जारी रहेगी।
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