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Must seek permission second marriage: इस राज्य में दूसरी शादी के लिए अब लेनी होगी अनुमति, सरकार ने जारी किया आदेश

Must seek permission second marriage: बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मचारी के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वे इसके लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करेंगे

नई दिल्ली, 16 जुलाईः Must seek permission second marriage: शादी करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार हैं। फिर चाहे वह आम आदमी हो या फिर खास। हालांकि कई बार शादी हो तो जाती है लेकिन पारिवारिक झगड़ों के कारण टूट जाती हैं। ऐसे में महिला हो या पुरुष वे दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका राज्य बिहार है तो नितीश सरकार ने आपके लिए नए नियम बनाए हैं।

जानकारी के अनुसार बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मचारी के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वे इसके लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करेंगे। अगर दूसरी शादी की पर्सनल कानून से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति ना प्राप्त हुई हो तो भी यह शादी मान्य नहीं होगी।

नीतिश सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्व पति या फिर पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरा विवाह करता है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। साथ ही इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए किसी तरह की दावेदारी का भी हक नहीं होगा। वहीं अगर सरकार से अनुमति लेकर दूसरा विवाह कानून सम्मत तरीके से किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी और बच्चे अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए हकदार माने जाएंगे।

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सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक इसमें भी पहली पत्नी का स्थान प्रथम रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, मंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया गया हैं। इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय नियमों का पालन करना आवश्यक हैं।

पहली पत्नी के अलावा अगर दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की नौबत आती है तो जीवित पत्नी की तरफ से अनापत्ति या फिर हलफनामा देना होगा। माना जा रहा है कि नितीश सरकार के इस निर्णय से पारिवारिक स्तर पर कई तरह की समस्याएं दूर होंगी।

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